मोतिहारी। आज श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया गया।
उक्त जाँच अभियान के क्रम में रामगढ़वा के कुल -05 प्रतिष्ठानों क्रमशः जगदंबा ऑटो मोटर्स, ओम प्रकाश किराना स्टोर, महाराजा स्वीट्स एवं राजदूत मोटर्स से 1-1 बाल श्रमिक, जबकि असलम फर्नीचर से दो बाल श्रमिक, कुल 06 बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया ।
श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20,000/-(बीस हजार रू0) प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी।
श्री रंजन ने कहा कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध रामगढ़वा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा जाएगा ।
आपको बतादें कि रामगढ़वा क्षेत्र में बाल श्रमिकों के नियोजित किए जाने संबंधी पेंसिल पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आलोक में श्रम अधीक्षक के द्वारा धावा दल का गठन कर कारवाई हेतु अभियान चलाया गया।
डीपीआरओ मोतिहारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आज की इस विशेष धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रामगढ़वा शम्भूनाथ प्रसाद गुप्ता, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुगौली रविंद्र भूषण, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पिपराकोठी विकास कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आदापुर मनोज कुमार, रामगढ़्वा थाना के सहायक अवर निरीक्षक प्रमुख कुमार, पुलिस लाइन मोतिहारी के हवलदार रमेश प्रसाद गुप्ता तथा १२ पुलिसकर्मी, प्रथम संस्था के दीपु कुमार, डंकन हॉस्पीटल से मुकेश कुमार एवं संदीप कुमार तथा जिले के एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।
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